राजीव गांधी किसान न्याय योजना समिति
राज्य एवं जिला स्तरीय समिति | जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति | राजीव गांधी किसान न्याय योजना समितियों के कार्य | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ | राजीव गांधी किसान न्याय योजना पात्रता का निर्धारण | राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता | महत्वपूर्ण दस्तावेज | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश
राज्य एवं जिला स्तरीय समिति
समिति सदस्य | पद |
मुख्य सचिव, छ. ग शासन | अध्यक्ष |
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव | सदस्य |
सचिव खाद्य विभाग | सदस्य |
सचिव वित्त विभाग | सदस्य |
सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | सदस्य |
सचिव सहकारिता विभाग | सदस्य |
राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी | सदस्य |
संचालक, संस्थागत वित्त | सदस्य |
संचालक कृषि | सदस्य |
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति
समिति सदस्य | पद |
जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
उप पंजीयक सहकारिता | सदस्य |
प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख शाखा | सदस्य |
जिला खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक | सदस्य |
मु.का. अ/नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक | सदस्य |
लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
उप संचालक कृषि | सदस्य |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना समितियों के कार्य
- किसानों की शिकायतों का समाधान करना।
- योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को हल करना।
- योजना की समीक्षा करें और निगरानी करें।
- सभी लाभार्थियों की जानकारी एकत्र कर पोर्टल पर दर्ज कराएं।
- भू-अभिलेख और शुद्धिकरण।
- अद्यतन करें और क्षति को कनेक्ट करें।
- चार्ट को बढ़ावा दें।
- ग्राम सभाओं का आयोजन करें।
- समीक्षा।
- कारण मैन की रणनीति तैयार करना।
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ
- इस योजना के माध्यम से देश के किसानों को चावल की मात्रा में अंतर का लाभ देना ।
- छत्तीसगढ़ किसान योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
- देश में किसान चावल अच्छी तरह से उगा सकते हैं।
- Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसान ही ले सकते हैं।
- इस योजना के लिए प्रदेश में केवल चावल उत्पादक ही आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत चावल, गन्ना और मकई किसानों को लिया गया।
- आने वाले दिनों में अन्य फसलों के साथ-साथ बेसहारा ग्रामीणों को इस योजना के तहत ले जाने की योजना तैयार की गई है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना पात्रता का निर्धारण
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana के तहत सभी श्रेणी के भू-स्वामियों और वन पत्तियों के पात्र होंगे, लेकिन संस्थागत किसान, रेगहा, बटाईदार, पत्तेदार किसान इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे । किसानों की पात्रता का निर्धारण करते समय सभी कृषि भूमि छत कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जाएगा । इसकी परवाह किए बिना, यदि कोई किसान पंजीकृत है और मर जाता है, तो इस मामले में आदान सहायता राशि उम्मीदवार को भुगतान किया जाएगा। राजीव गांधी किसान योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे लोन बुक, बी-1, आधार नंबर, बैंक बुक की कॉपी आदि जमा करना होगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पात्रता
- सभी श्रेणी के भू-स्वामियों और वन पट्टाधारक इस योजना के लिए पात्र हैं।
- आदान सहायता केवल प्रणाली के दायरे में आने वाली फसलों को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए राजीव गांधी किसान योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
- भुइया पोर्टल द्वारा मौसम में रखे गए गिरधारी आंकड़े, किसान के आवेदन में उल्लिखित फसल और क्षेत्र, जो भी कम हो, फसल के लिए दर्ज सहायता की राशि या उल्लिखित क्षेत्र की गणना करने पर विचार किया जाएगा ।
- संस्थागत जमींदार और किसान का स्टॉकधारक इस योजना से लाभान्वित होने के पात्र नहीं हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता पासबुक
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana दिशा निर्देश
- राजीव गांधी किसान योजना के लिए पंजीकृत इन सभी किसानों के डाटा को मान्य किया जाएगा और अन्य फसलों के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक और पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रफल और फसल के दामों के हिसाब से कवरेज होगा।
- चावल, मक्का और गन्ने के अलावा अन्य फसलों के लिए आदान सपोर्ट की मात्रा की गणना की जाएगी । भुइया पोर्टल से डाटा एकत्र किया जाएगा।
- आवेदन पत्र का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद किसान को सहकारिता में पंजीकरण कराना होगा और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहला फॉर्म जमा करना होगा। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक खाता बही की प्रति है।
- इस योजना में केवल उन फसलों पर ही लाभ दिया जाएगा जिनकी जानकारी दिशा-निर्देशों में निहित है । इसके अलावा इस व्यवस्था का लाभ किसी अन्य फसल पर नहीं मिलेगा।
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